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कुमार निशांत विवेक बने कहलगांव के नए अनुमंडल पदाधिकारी, आज ग्रहण करेंगे पदभार

कुमार निशांत विवेक बने कहलगांव के नए अनुमंडल पदाधिकारी, आज ग्रहण करेंगे पदभार
नव-बिहार समाचार, भागलपुर। कहलगांव अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी मधुकांत को जिला पदाधिकारी भागलपुर द्वारा निलंबित करने की अनुशंसा पर बिहार सरकार द्वारा तत्काल निलंबन की कार्रवाई करते हुए ऊर्जा विभाग पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (2020) के कुमार निशांत विवेक को तत्काल प्रभाव से कहलगांव अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त कर दिया है।

 जिसकी अधिसूचना भी बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव कन्हैया लाल साह द्वारा बुधवार को जारी कर दी गई है। वहीं नए अनुमंडल पदाधिकारी गुरुवार को पूर्वाह्न में अपना पदभार कर लेंगे।
इधर निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव मधुकांत को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया है। इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के प्रावधानों के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। श्री मधुकान्त के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठन की कार्रवाई अलग से की जायेगी। 

बताते चलें कि श्री मधुकान्त, वि०प्र० से० (कोटि क्रमांक- 714 / 19 ) अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक- 33 दिनांक- 19.03.2023 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव को मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, विक्रमशिला महोत्सव जैसे राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सभी के सामने जिला परिवहन पदाधिकारी सहित वरीय पदाधिकारियों को गाली-गलौज करने, अधीनस्थों को जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सहयोग नहीं करने का निदेश देने, अपने सरकारी मोबाईल को अपने अधीनस्थ कर्मी के पास छोड़ने, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने, आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। उक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली - 2005 के नियम - 9 (1) (क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री मधुकान्त, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक- 714 / 19 को संकल्प निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है।