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DIG के आदेश पर भी नहीं माने थानेदार, किये गये सस्पेंड, अब SP भी लेंगे एक्शन

मुंगेर/भागलपुर : मुंगेर जिले में जमीन के एक विवाद में थानेदार द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना उसपर भारी पड़ गया. मामले में मुंगेर रेंज के DIG विकास वैभव ने सख्त एक्शन लेते हुए असरगंज थानाध्यक्ष सुनील सहनी को निलंबित कर दिया है. इतना ही नहीं DIG विकास वैभव ने मुगेर के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती को थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दे दिया है. थानेदार द्वारा उक्त मामले में लापरवाही बरते जाने का आरोप है जिसे DIG ने काफी गंभीरता से लिया है.

बता दें कि जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी नवीन सिंह और चितरंजन सिंह उर्फ़ दीपक सिंह के बीच जमीन विवाद था. इस जमीन विवाद में बीते एक नवंबर को दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी. इस मारपीट में नवीन सिंह व उनकी पत्नी उषा देवी सहित घर के अन्य कई सदस्य बुरी तरह घायल हो गए थे. मारपीट के इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा आरोपी के खिलाफ असरगंज थाना में आवेदन दिया गया था लेकिन थानाध्यक्ष सुनील सहनी ने मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया था.

फाइल फोटो

DIG से मिले नवीन सिंह

असरगंज थानाध्यक्ष सुनील सहनी द्वारा मामले में आवेदन लेने से इंकार के बाद पीड़ित नवीन सिंह ने 3 नवंबर को भागलपुर में DIG विकास वैभव से मुलाकत की थी. उन्होंने DIG को घटना की सारी जानकारी देते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई थी. इसके बाद DIG विकास वैभव ने असरगंज थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी दिया था. लेकिन थानाध्यक्ष ने इसके बावजूद पीड़ित पक्ष का आवेदन लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया.

फिर से हुई मारपीट

DIG से मिलने के बाद और मामला दर्ज न होने पर बीते 7 नवंबर को दोनो पक्षों के बीच एक बार फिर जमकर मारपीट हुई थी. इस बार  आरोपी पक्ष चितरंजन सिंह के द्वारा नवीन सिंह के खिलाफ उसी असरगंज थाने में आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर थानाध्यक्ष ने मामला दर्ज कर लिया. इतना होने के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों ने शनिवार को एक बार फिर DIG विकास वैभव से मुलाक़ात कर पूरे मामले की जानकरी दी.

फाइल फोटो

एक्शन में आये DIG

नवीन सिंह द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति पर DIG ने मामले को गंभीरता से लेते हुए असरगंज थानाध्यक्ष को शनिवार 11 नवंबर को निलंबित कर दिया. साथ ही मुंगेर एसपी आशीष भारती को थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है. DIG ने कहा कि अगर थानाध्यक्ष ने पहले ही नवीन सिंह के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया होता. और उचित कार्रवाई की होती तो 7 नवंबर की घटना नहीं होती.