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अवैध हथियार रखने के जुर्म में दो को मिली दो वर्ष की सजा

अवैध हथियार रखने के जुर्म में दो को मिली दो वर्ष की सजा

नव-बिहार समाचार, नवगछिया : व्यवहार न्यायालय नवगछिया के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने दो लोगों को अवैध रूप से हथियार रखने के अपराध में दो वर्ष की सजा सुनाई है। सजा शुक्रवार को खरीक थाना क्षेत्र के बगरी निवासी बद्री यादव और विवेका यादव को सुनाई गई।

उल्लेखनीय है कि यह घटना 19 अप्रैल वर्ष 2004 की है। तब खरीक थानाध्यक्ष महफूज आलम ने दोनों आरोपितों को बगड़ी एनएच 31 पर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। महफूज आलम के बयान पर खरीक थाना में दोनों आरोपितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बगड़ी के पास हथियार बंद अपराधी लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर खरीक थानाध्यक्ष ने बगड़ी में छापेमारी किया तो दोनों आरोपितों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बद्री यादव के पास लोडेड देशी पिस्तौल एक जिंदा कारतूस बरामद किया था। विवेका यादव के पास से लोडेड देशी पिस्तौल के साथ दो जिंदा कारतूस बरामद किया था।

मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय की न्यायालय में पूरी हुई। सुनवाई में दोनों के खिलाफ 25 (1-बी )ए आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष की सजा दी गई। एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 26 आर्म्स एक्ट के तहत छह माह की कारावास की सजा सुनाई गई। पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक माह की साधारण कारावास की सजा और काटनी होगी।