नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने पहली बार बिजली चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को 10 माह कारावास तथा एक हजार नगद जुर्माना की सजा सुनाई है |
मामले के अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी राम चंद्र ठाकुर के अनुसार मामला रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के तिनटंगा दियारा के झल्लुदास टोला का है | जहां के सुनील मंडल पिता अयोध्या मंडल के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 A, 135 E के तहत रंगरा थाना में कांड संख्या 379/12 दिनांक 1/12/12 को दर्ज हुआ था | जिसके संदर्भ में नवगछिया न्यायालय में दर्ज जीआर कांड संख्या 1495/12 के तहत गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत कुमार की अदालत ने सजा सुनायी है | जिसके तहत दोनों धाराओं में 10 - 10 माह कारावास तथा 1000 - 1000 रुपया जुर्माना किया गया है | जुर्माना नहीं देने पर 1 माह 6 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा मिलेगी |