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कालेजों के वरिष्ठतम शिक्षक को मिलेगी प्रभारी प्राचार्य की कुर्सी

हाई कोर्ट पटना के आदेश पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़े 15 कॉलेजों के प्राचार्य तत्काल प्रभाव से हटाए जाएंगे। उनकी जगह उसी कॉलेज के वरिष्ठतम शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया जाएगा।
शुक्रवार को सिंडिकेट की बैठक में यह मुद्दा उठने पर कुलपति प्रो. अंजनी कुमार सिन्हा ने विश्वविद्यालय प्रशासन की स्थिति स्पष्ट की।
इसके साथ ही नवगछिया के तीन कालेज एमएएम नवगछिया, जीबी नवगछिया और जेपी नारायणपुर के अलावा कोसी खगड़िया, महिला खगड़िया, केकेएम जमुई, आरडी शेखपुरा, केएसएस लखीसराय, एसकेआर बरबीघा, जेआरएस जमालपुर, मुरारका सुल्तानगंज, जेके जमालपुर, केडीएस गोगरी, एचएच हवेली खड़गपुर, पीबीएस बांका में जल्द ही नए प्राचार्य कार्यरत होंगे |
कुलपति ने बताया, शनिवार को अधिसूचना जारी की जाएगी। नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। मामले को कोर्ट में ले जाने वाले शिक्षक अमरेश कुमार सिंह के वकील ने सिंडिकेट की बैठक के पूर्व अपने पैड पर हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी विवि प्रशासन को भेजी। दावा यह कि इसमें हाईकोर्ट के आदेश की कापी लगी थी। जबकि दूसरे आवेदक गुरुदेव पोद्दार ने भी अपने पैड पर हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी कुलपति को दी। यद्यपि, शाम तक विवि के वकील के माध्यम से आदेश की प्रति नहीं आई थी।
इधर, शुक्रवार को दिन भर विश्वविद्यालय में इसी मामले पर चर्चा होती रही। कोर्ट के आदेश की प्रति आने का इंतजार किया जाता रहा। जिन प्राचार्यो के खिलाफ आदेश आया है, उनमें से कई सुबह के 10 बजते-बजते विश्वविद्यालय पहुंच चुके थे। साढ़े दस बजे सभी ने कुलपति से भेंट की, अपनी आगामी योजना पर विमर्श किया। कुलपति ने उनसे कहा, वे उनसे सहानुभूति रखते हैं। मगर विश्वविद्यालय के किसी भी मामले में अधिनियमों का पूरा पालन करेंगे। कोर्ट के निर्णय का अनुपालन कराना भी उनका दायित्व है।