भागलपुर के जिला कृषि पदाधिकारी व गोपालपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर हाइकोर्ट ने दो हजार रुपये का जुर्माना किया है. नौ दिसंबर तक जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा करने को कहा गया है. गोपालपुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को समय पर सेवांत लाभ का भुगतान नहीं करने पर हाइकोर्ट ने दोनों पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को तय की है. गोपालपुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी शिव कुमार ठाकुर को सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ आदि का भुगतान समय पर नहीं किया गया. काफी भागदौड़ के बाद जब राशि नहीं मिली तो श्री ठाकुर ने हाइकोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी दायर किया. मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने दोनों संबंधित पदाधिकारियों से इसका जवाब मांगा था. समय पर संतोषप्रद जवाब नहीं देने के कारण कोर्ट ने दोनों पदाधिकारियों पर दो हजार रुपये का जुर्माना करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तारीख दी है. सुनवाई से पूर्व जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा करनी होगी. जिला विधि शाखा की ओर से इस संबंध में दोनों पदाधिकारियों को सूचना दे दी गयी है.