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बिहार में ई-रिक्शा के नेशनल हाईवे (NH) और स्टेट हाईवे (SH) पर परिचालन की पूरी तरह लगी रोक

बिहार में ई-रिक्शा के नेशनल हाईवे (NH) और स्टेट हाईवे (SH) पर परिचालन की पूरी तरह लगी रोक
बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य परिवहन विभाग ने नेशनल हाईवे (NH) और स्टेट हाईवे (SH) पर ई-रिक्शा के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सभी जिला परिवहन अधिकारियों (DTO) को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। इस नियम का असर पूरे राज्य के लगभग 10 हजार किलोमीटर लंबे हाइवे नेटवर्क पर होगा। इसमें 6389 किलोमीटर नेशनल हाईवे और 3617 किलोमीटर स्टेट हाईवे शामिल हैं। पटना में यह आदेश न्यू बाइपास, बिहटा–सरमेरा रोड, पटना–गया रोड और फुलवारीशरीफ–दानापुर–बिहटा रोड पर भी लागू होगा।
परिवहन विभाग ने जुगाड़ गाड़ियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ये वाहन बिना पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा के चल रहे हैं और तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के कारण दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहे हैं।
आदेश में कहा गया है कि ई-रिक्शा और जुगाड़ गाड़ियां हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के लिए खतरा हैं। ई-रिक्शा धीमी गति वाली होने के कारण अचानक ब्रेक या मोड़ सुरक्षित तरीके से नहीं ले सकती हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री के अनुसार यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।