नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वीके सिंहा की अदालत ने बुधवार को बिहपुर थाना क्षेत्र के हरियौ निवासी चंदन कुमार उर्फ चंदू साह को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी. उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड न देने की स्थिति में तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी.
25 अगस्त 2011 के इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने चंदन कुमार उर्फ चंदू साह को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366 के तहत दोषी पाया था. विवाहिता की मां के बयान पर बिहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोप लगाया गया था कि हरियौ गांव के चंदन साह उर्फ चंदू, शलीग्राम साह, पिंटू साह, मणिकांत साह ने उसकी विवाहित पुत्री का उसके घर से ही पिस्तौल का भय दिखा कर अपहरण कर लिया था. चंदन ने विवाहिता को दिल्ली ले जाकर तीन माह तक रखा. उससे जबरन शादी कर ली और पिस्तौल का भय दिखा कर उसका यौन शोषण करता रहा.
न्यायालय में सुनवाई के दौरान चंदू के अलावा अन्य आरोपियों को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया गया. इस मामले में 13 लोगों ने न्यायालय में गवाही दी. 11 लोगों ने घटना की सत्यता के पक्ष में और दो ने चंदन के पक्ष में गवाह दिया. मामले में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन लोक अभियोजक परमानंद साह कर रहे थे.