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लालू प्रसादके खिलाफ चलेगा अपराधिक मामला- सुप्रीम कोर्ट

नव-बिहार न्यूज नेटवर्क(NNN), नईदिल्ली : चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट द्वारा षड्यंत्र का चार्ज हटा लिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. अब लालू प्रसाद के खिलाफ आपराधिक केस चलेगा. इसके लिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि लालू प्रसाद पर सेपरेट केस चलाया जाए. सीबीआई की चुनौती को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. 

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद पर से आपराधिक (षड्यंत्र का चार्ज) धारा को हटा दिया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लालू के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 और धारा 511 के तहत मामला चलेगा, लेकिन षडयंत्र का चार्ज रद्द कर दिया था. लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में देश के मशहूर वकील राम जेठ मलानी लालू प्रसाद का पक्ष रख रहे हैं. मालूम हो कि लालू-प्रसाद को चारा घोटाला मामले में 5 साल की सजा मिली हुई है. वो फ़िलहाल बेल पर बाहर चल रहे हैं. उन पर चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ रुपये गबन करने का दोषी पाया गया था.

मालूम हो कि  सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली थी और सभी पक्षों से उनका पक्ष एक सप्ताह के भीतर रखने को कहा था. चारा घोटाला में लालू यादव पर 6 अलग-अलग मामले लंबित हैं और इनमें से एक में उन्हें 5 साल की सजा हो चुकी है.