ताजा समाचार :

6/Posts/ticker posts

दुष्कर्म का दोष सिद्ध, सजा 22 जून को

नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विजय कुमार सिंहा ने खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार निवासी शेख शाहिद के विरुद्ध दोष सिद्ध किया। इस संबंध में खरीक बाजार निवासी
ममता देवी (काल्पनिक नाम) ने खरीक थाना मे प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 1 प्राथमिकी में शेख शाहिद पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए धारा 376, 511 भारतीय दंड विधान के तहत नामजद आरोपी बनाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से धारा 376 भारतीय दंड विधान में उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय ने धारा 354 भारतीय दंड विधान के तहत दोष सिद्ध किया। सजा की बिन्दु पर 22 जून को फैसला सुनाया जाएगा। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक किशोर झा ने बहस मे हिस्सा लिया।