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नवगछिया : शिक्षिका कृष्णा मिश्र हत्याकांड में बेटी-दामाद सहित छह दोषी करार, सजा आज

नव-बिहार समाचार (नस), नवगछिया (भागलपुर)। व्यवहार न्यायालय नवगछिया की एक अदालत ने नवगछिया अनुमंडल के भ्रमरपुर निवासी शिक्षिका कृष्णा मिश्रा हत्याकांड में
बेटी-दामाद सहित छह आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। जिन्हें आज शनिवार को सजा सुनाई जायेगी।
भागलपुर जिले के नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने सत्रवाद संख्या 331/16, 350/16 धारा 302 के तहत आरोपी शिक्षिका की बेटी वंदना कुमारी, दामाद अमरेश झा, भ्रमरपुर निवासी सुनीता देवी, नन्हकर निवासी विकास कुमार राम, विपिन सिंह उर्फ विपिन राम और बेगूसराय निवासी फूल हसन को शिक्षिका कृष्णा मिश्रा की हत्या में धारा 302, 34, 120 बी, 34 भादवि के अंतर्गत दोषी करार दिया है।
घटना 12 सितंबर 2015 की देर रात्रि हुई थी। घर में अकेली सोई शिक्षका कृष्णा मिश्रा की हत्या संपत्ति के लोभ में उनकी बेटी और दामाद अमरेश झा ने साजिश के तहत करवा दी। अमरेश झा ने हत्या के लिए पचवीर के विपिन सिंह उर्फ राम, विकास राम और साहेबपुरकमाल के शूटर फूल हसन को एक लाख की सुपारी देकर बुलाया था। शिक्षिका का इकलौता पुत्र नीरज कुमार मुम्बई में रहकर निजी व्यवसाय करता था। उसकी शक्ति कंस्ट्रक्शन के तहत करोड़ों का कारोबार चल रहा था, जिसकी देखरेख शिक्षिका कृष्णा मिश्रा भी करती थी। आरोपी वंदना देवी मध्य विद्यालय बीरबन्ना में शिक्षिका है। आरोपी अमरेश झा बयान के समय फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस समय वह जेल में है।
मुकदमे में सरकार की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि परिस्थितिजन्य आधारित साक्ष्य और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सफलता मिलनेवाला यह नवगछिया का पहला मामला है। उन्होंने कहा कि मुकदमे में पुलिस अधीक्षक पंकज सिन्हा के सहयोग के साथ सरकारी गवाहों को न्यायालय में उपस्थित करवाकर उन्होंने गवाही दिलवाई। कांड की सूचिका वंदना कुमारी अनुसंधान के क्रम में स्वतः मुदालय बन गयी और मोबाइल लाकर दे दी। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार मृत शिक्षिका के पुत्र नीरज मिश्रा ने सूचक की भूमिका अदा की। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय द्वारा 16 सितंबर को आरोपियों को सजा सुनायी जायेगी।