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आयकर रिटर्न : जुलाई से अनिवार्य होगा आधार कार्ड

नई दिल्ली : आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब एक जुलाई से ‘आधार’ का होना जरूरी हो गया है। नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए भी आधार की जरुरत होगी। यह प्रावधान एक जुलाई 2017 से लागू होगा। शीर्ष अदालत का शुक्रवार को फैसला आने के बाद आयकर की नीति नियामक संस्था सीबीडीटी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी आधार का होना अनिवार्य होगा। 30 जून के बाद ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार नंबर का होना वैधानिक कर दिया जाएगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन नंबर लेने के लिए आधार नंबर का होना जरूरी होगा। सीबीडीटी ने आधार को लेकर शुक्रवार को कहा कि कोर्ट ने आधार के मामले में आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने सिर्फ उन्हें राहत दी है जिनके पास आधार नहीं है अथवा जिन्होंने आधार नंबर के लिए आवेदन किया है। उन करदाताओं के परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) रद नहीं किये जायेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने शीर्ष अदालत फैसले में कही बातों के आधार पर तीन सूत्रीय स्पष्टीकरण जारी किया है। एक जुलाई 2017 के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपना आयकर अदा करने के लिए आधार नंबर अथवा आधार के लिए आवेदन पत्र और पैन नंबर जरूरी होगा।