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खुशखबरी ! अब 30 दिनों में मिलेगा राशन कार्ड

पटना : राज्य के लोगों को अब 30 दिन में नया राशन कार्ड मिल जायेगा. इसके लिए आरटीपीएस अधिनियम के तहत आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से आवेदन करना होगा. शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने राशन कार्ड के लिए पूर्व में 60 दिनों में देने के फैसला में परिवर्तन करते हुए नयी अधिसूचना जारी किया है. नये प्रावधान में कहा गया है कि बिहार लोक सेवाओं के अधिकार कानून के तहत एसडीओ को राशन कार्ड जारी करने का अधिकार होगा. लोक शिकायत निवारण कानून के दायरे में राशन कार्ड और इससे संबंधित शिकायतों को शामिल करने के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने राशन कार्ड बनाने की अवधि को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है. राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार डीएम होंगे और उन्हें 21 दिनों में सुनवाई पूरी करनी होगी.

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त होंगे और उन्हें 15 दिनों में सुनवाई करनी होगी. राशन कार्ड में संशोधन, नाम जोड़ने, हटाने और राशन कार्ड को रद्द करने के लिए भी 30 दिन का समय सीमा तय किया गया है. डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार होंगे. और उन्हें 21 व 15 दिनों में सुनवाई पूरी करनी होगी.