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31 जनवरी तक कोचिंग संस्थान करा लें रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी कार्रवाई

पटना (एन एन एन). सरकार कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है. निजी कोचिंग संस्थान या निजी शिक्षण संस्थान संचालन को 31 जनवरी 2017 तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं हो सकेगा. तमाम प्राइवेट कोचिंग संस्थान तथा निजी शिक्षण संस्थान को राज्य सरकार ने एक बार फिर संस्थान निबंधन को ले अल्टीमेटम जारी किया है.

कोचिंग संस्थानों से कहा गया है कि वे तय समय सीमा तक निबंधन करा लें अन्यथा संस्थानों पर ताला लटकाने की तैयारी कर लें. निबंधन की सीमा 31 जनवरी तय की गई है. मंगलवार को शिक्षा मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव व सभी निदेशकों के साथ बैठक कर इस मसले पर अंतिम सहमति बनाई.

साथ ही राज्यभर के मदरसों तथा संस्कृत स्कूलों की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर चार सदस्यीय टीम गठन का फैसला भी बैठक में लिया गया. तीन घंटे की मैराथन बैठक के बाद शिक्षा मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग ने शिक्षा में गुणवत्ता के लिए प्रारंभ किए गए ऑपरेशन क्लीन का दूसरा चरण प्रारंभ करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2010 में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनिमय अधिनियम) बनाया था. परन्तु इसके प्रावधान को कड़ाई से लागू नहीं किया जा सका. लेकिन अब 31 जनवरी तक की मोहलत दी गई है. इस अवधि में तमाम निजी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जो ऐसा नहीं करेंगे उनसे दंड वसूला जाएगा. उन्हें बंद भी किया जाएगा.

शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 10 या इससे कम छात्र वाले कोचिंग को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी.

बिहार कोचिंग नियमावली 2010 के अनुसार तीन वर्ष के निबंधन होता है. कोचिंग संस्थानों को अधिक फीस लेने से रोकना और छात्रों को अधिक फीस लेने से रोकना और छात्रों को बेहतर पढ़ाई उपलब्ध करवाना इस नियमावली काा उद्देश्य था. हालांकि नियमावली के पालन नहीं होने की लगातार विभाग को शिकायत मिल रही थी.

राज्यभर में लगभग 10 हजार कोचिंग संस्थान हैं. केवल पटना में एक हजार कोचिंग संस्थान है. नियमावली का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए हर्जाना देना होगा. दूसरी बार दोषी साबित होने पर एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा. तीसरी बार भी लगातार दोषी पाए जाने पर कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया जाएगा.