सुप्रीम कोर्ट
ने चारा घोटाला केस में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी
है। कोर्ट ने रांची की सीबीआई कोर्ट में 15 जुलाई को आने वाले फैसले पर रोक
लगा दी है। रांची सीबीआई कोर्ट में चारा घाटाले से
जुड़े एक मामले पर
पैसला आना था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और झारखंड सरकार को नोटिस जारी
कर 23 जुलाई तक इस केस में जवाब मांगा है।
गौरतलब
है कि इससे पहले लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी दी थी जिसे कोर्ट
ने खारिज कर दी थी। जिसमें उन्होंने मामले को सीबीआई की विशेष अदालत से
स्थानांतरित करने की मांग की थी। विशेष अदालत इस मामले में 15 जुलाई को
फैसला सुनाने वाली थी। लालू ने रांची में सीबीआई की विशेष अदालत के
न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह पर जेडीयू के नेता व बिहार के शिक्षा मंत्री
पी. के. शाही के रिश्तेदार होने का आरोप लगाते हुए चारा घोटाले में आरसी
20ए/96 मामले को उनकी अदालत से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
मालूम
हो कि मामला अविभाजित बिहार के चाइबासा कोषागार से गलत तरीके से 37.70
करोड़ रुपये निकालने से जुड़ा है, जो अब झारखंड का हिस्सा है। लालू प्रसाद
उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस मामले के 45 आरोपियों में बिहार के एक
अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15
जुलाई को आने वाले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।
