नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी
धीरेन्द्र मिश्र की अदालत ने अवैध हथियार रखने के अपराध में एक व्यक्ति को तीन
वर्ष की सश्रम कारावास तथा पाँच हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
अदालत ने 28 मई मंगलवार को बिहपुर थाना क्षेत्र के कहारपुर निवासी वासुदेव यादव के पुत्र प्रभाष यादव को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की यह सजा सुनायी है । साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है । जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह साधारण कारावास की सजा और मिलेगी। सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी रामबदन चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया। जिसके विरूद्ध 28 मई वर्ष 2012 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी ।
अदालत ने 28 मई मंगलवार को बिहपुर थाना क्षेत्र के कहारपुर निवासी वासुदेव यादव के पुत्र प्रभाष यादव को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की यह सजा सुनायी है । साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है । जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह साधारण कारावास की सजा और मिलेगी। सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी रामबदन चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया। जिसके विरूद्ध 28 मई वर्ष 2012 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी ।
