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रंगदारी मांगने के आरोप में मिली दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा



नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अभिजीत कुमार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने गुरुवार को एसबीआई झंडापुर के मैनेजर से फोन पर
रंगदारी मांगने के आरोपी अनिल यादव को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है |
नवगछिया नवगछिया व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत कुमार की अदालत ने बिहपुर झंडापुर थाना के अभियुक्त खरीक थाना क्षेत्र के लोकमानपुर निवासी अनिल यादव को बैंक मैनेजर नारायण प्रसाद से दो लाख की रंगदारी मंगने के जुर्म में दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम करावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अनिल यादव ने एसबीआइ की झंडापुर शाखा के मैनेजर नारायण प्रसाद से दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी. नवगछिया नयाटोला स्थित एक टेलिफोन बूथ से फोन पर रंगदारी मांगने के क्रम में ही सूचक के साथ एक सिपाही ने गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में अभिंयोजन पक्ष से अभियोजन संचालन सहायक अभियोजन पदाधिकारी रामचंद्र ठाकुर ने किया.