नवगछिया की एक अदालत ने बुधवार को दो लोगों की हत्या के जुर्म में पाँच लोगों को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनायी है | इसके अलावा दो वर्ष का सश्रम कारावास की भी सजा सुनायी है | नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र में 12 मार्च 1993 को तेलघी के एक बहियार में नीरो राय और शंकर राय की हत्या हाथ, पाँव और गला काट कर की गयी थी | इस मामले में खरीक
थाना कांड संख्या 53/93 दर्ज किया गया था | इस मामले में नवगछिया स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार सिन्हा की अदालत ने झारखंडी सिंह, अरुण सिंह, सुरेन्द्र सिंह, मनोज सिंह एवं बुच्ची सिंह सभी तेलघी निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है | साथ ही सभी को दस दस हजार का अर्थ दंड की सजा भी दी है | जिसका 75% हिस्सा मृतक के परिजन को मिलना है तथा शेष सरकारी खजाने में जमा होना है | इसके अलावा आर्म्स एक्ट में दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी है | इस मामले में सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सच्चिदानंद हजारी ने भाग लिया |