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सैप जवान सहित आठ पर दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी

नवगछिया थाना क्षेत्र के सैप जवान द्वारा अपनी पत्‍‌नी को पांच वर्षो तक दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा बाद में छोड़ दिए जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर उदाकिशुनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जिसका कांड संख्या-62 वर्ष 2012, धारा 323, 498 ए, 379, 406, 504 आईपीसी 34 भादवि है। मामले में आठ लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी में उदाकिशुनगंज थाना अंतर्गत लश्करी निवासी डेजी देवी ने मधेपुरा कोर्ट में परिवाद पत्र दायर कर सास, भैंसुर सहित आठ लोगों पर पांच वर्षो तक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। डेजी देवी ने परिवाद पत्र में लिखा है कि चार मई 2005 को हिन्दू रीति रिवाज के आधार पर भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के धौबेनिया निवासी शिवनारायण यादव के पुत्र राजीव कुमार यादव जो आर्मी नम्बर 14660928 एफएसईपी -सैप से मेरी शादी रचाई गयी थी। शादी के दौरान तिलक के रूप में पांच लाख रुपये नगद, पति को सोने का चेन, अंगूठी, वस्त्र लगभग 38 हजार रुपये की राशि दी गयी। दो वर्षो तक हम दोनों सुखमय जिंदगी जी रहे थे। अचानक मेरे पति द्वारा कार्यस्थल पर से ही मेरे माता-पिता से मोटर साइकिल, रंगीन टीवी, पचास हजार रुपये नगद की मांग की गयी और मुझे प्रताडि़त करते हैं। हालांकि मेरे पिता द्वारा मोटर साइकिल की राशि 50 हजार रुपये मेरी सास, देवर को पहुंचा दिया गया।