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विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर न्यायालय परिसर एवम कहलगांव रेलवे स्टेशन परिसर में हुआ जागरूकता शिविर का आयोजन

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर न्यायालय  परिसर  एवम कहलगांव रेलवे स्टेशन परिसर में हुआ जागरूकता शिविर का आयोजन
कहलगांव से कन्हैया खंडेलवाल की रिपोर्ट। अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय कहलगांव के तत्वाधान में अवर न्यायाधीश श्री अमित कुमार शर्मा एवम मुंसिफ शिल्पा प्रशांत मिश्रा के निर्देशन में व्यवहार न्यायालय परिसर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मुंसिफ श्रीमती शिल्पा प्रशांत मिश्रा ने न्यायलय कर्मीयों पैनल अधिवक्ताओं और पारा लीगल वोलंटियर को जागरूकता का पाठ पढ़ाया साथ तंबाकू का सेवन न करने की शपथ दिलाई । दूसरी ओर रेलवे स्टेशन परिसर में  पैनल अधिवक्ता श्री  विपुल कुमार और  पीएलवी   उत्तम कुमार ने  स्टेशन परिसर में आरपीएफ जवानों के सहयोग से जागरूकता शिविर का आयोजन किया उन्होंने बताया की सर्वप्रथम  1987 में, विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल 1988 को "विश्व धूम्रपान निषेध दिवस" ​​घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। बाद में 1988 में, एक और प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया गया।
अधिवक्ता विपुल कुमार ने बताया की नालसा कार्य योजना अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है कि वो लोगों के बीच विधिक  जागरूकता एवं विधिक  साक्षरता फैलाने  के विषय में उचित उपाय करे । उनके द्वारा लोगों को तंबाकू निषेध के शपथ के साथ साथ मौलिक अधिकार एवम कर्तव्यों का पाठ भी पढ़ाया गया।  
  मौके पर प्राधिकार के श्री मनीष पांडे ने बताया की अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है।