तीर्थनगरी कहोलग्राम (कहलगांव) शहर में हुआ विधिक जागरूकता का आयोजन
कन्हैया खंडेलवाल की रिपोर्ट
अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय कहलगांव तीर्थनगरी कहोलग्राम के तत्वाधान में अवर न्यायाधीश श्री अमित कुमार शर्मा एवम मुंसिफ शिल्पा प्रशांत मिश्रा के निर्देशन में पैनल अधिवक्ता श्रीमती रेशमा कुमारी और पीएलवी श्रीमती काजल कुमारी ने नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं विषय पर जनउपयोगी बालहित में काफी जानकारी दी।
अधिवक्ता रेशमा कुमारी ने बताया की नालसा कार्य योजना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 1( सी) के तहत प्रत्येक बालक जिसे कोई मुकदमा दायर या प्रतिरक्षा करना हो वह निःशुल्क विधिक सेवाओं का हकदार है। यौन अपराधें से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत, विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चे के परिवार अथवा अभिभावक को अधिवक्ता प्रदान करेंगे यदि वे विधिक सलाहकार वहन करने में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 13 मई को न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आप बैंक, बिजली, पानी से जुडे मामले का निपटारा करवा सकते हैं।
कार्यक्रम के प्रारंभ में पैनल अधिवक्ता द्वारा बालकों से सम्बन्धित मैत्रीपुण विधिक सेवाएं के संबध में उपस्थित लोगों से जुड़ी शंका का निदान किया गया और उनके मौलिक अधिकार एवम कर्तव्यों का पाठ भी पढ़ाया गया।
मौके पर प्राधिकार के श्री मनीष पांडे ने बताया की अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय कहोलग्राम कहलगांव की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चे माता बहने ग्रामीण एवं कई गणमान्य व्यक्ति भी साथ-साथ मौजूद थे! उपस्थित लोगों ने उपरोक्त कार्यक्रम की काफी सराहना की और कहा कि ऐसा कानूनी विधिक कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहने चाहिए।