भागलपुर : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट में सोमवार को सन्हौला थाना के एक पुलिस कर्मी को नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में
एक नाबालिग आरोपित को हथकड़ी के साथ पेश करना उस समय महंगा पड़ गया जब न्यायाधीश आरोपित के हाथ में हथकड़ी को देख भड़क गये. उस समय सन्हौला थाने में पदस्थापित करण कुमार (बैच नंबर 791) आरोपित की पेशी करने के दौरान थे. कोर्ट ने सिपाही को पहले जम कर फटकार लगायी और उन्हें वर्दी उतारने का निर्देश दिया. पुलिस कर्मी पर नाबालिग युवक को कोर्ट परिसर में हथकड़ी पहना कर घुमाने का आरोप था.
यह था नाबालिग पर आरोप
नौ अगस्त की सुबह छह बजे कोचिंग पढ़ने गयी नाबालिग लड़की को कमालपुर मोहल्ला के ही एक युवक ने शादी के इरादे से अपहरण कर लिया. लड़की के परिजन ने लड़के के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपित युवक को रविवार को गिरफ्तार कर लिया था. सन्हौला थानाध्यक्ष ने सोमवार को दो सिपाही को न्यायालय में आरोपित को पेश करने के लिए भेजा. दोपहर बाद कोर्ट में युवक की पेशी हुई थी.