ताजा समाचार :

6/Posts/ticker posts

लड़ना है अगर नगर निकाय चुनाव तो करना होगा ये खुलासा

नव-बिहार न्यूज नेटवर्क, भागलपुर। बिहार में होने वाले नगर निकाय (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल करने के समय अपना बायोडाटा देना होगा। जिसमें इसकी जानकारी देनी होगी कि चार अप्रैल 2008 के बाद अभ्यर्थी को कितने बच्चे हुए। विवाहित होने की स्थिति में संतान की संख्या की जानकारी भी देनी होगी।

नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए मंगलवार को डीआरडीए सभागार में कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी अवधेश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी को आरओ व एआरओ से शेयर किया। उन्होंने बताया कि चार अप्रैल 2008 के बाद तीसरा या इससे अधिक बच्चा जन्म हुआ हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसमें यह भी जोड़ा कि यह संभव है कि वह गत 2012 में चुनाव लड़ा हो, लेकिन इस बार वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे। अभ्यथर्यिों को इसकी जानकारी आयोग के 'प्रपत्र ग' देने का निर्देश दिया गया है। अगर पहले से एक बच्चा है और निर्धारित तिथि के बाद अगर जुड़वां बच्चा होता है तो वह चुनाव लड़ सकता है। बायोडाटा में स्वयं यह घोषणा करना होगा कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। अगर प्राथमिक स्तर की योग्यता है तो इसे भी दर्शाना होगा। विवाहित या अविवाहित की जानकारी भी ली जाएगी। गत चुनाव 2002, 2007 और 2012 में निर्वाचित होने की भी जानकारी वार्ड के साथ मांगी गई है। प्रत्याशियों को मोबाइल नंबर या दूरभाष नंबर भी देना है।

प्रशिक्षण सह कार्यशाला में सदर के एसडीओ रोशन कुशवाहा, नवगछिया के एसडीओ डॉ. आदित्य प्रकाश, नवगछिया के डीसीएलआर सुरेंद्र कुमार अलबेला, कहलगांव के डीसीएलआर रविरंजन कुमार गुप्ता सहित सभी एआरओ थे।