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नवगछिया की गांजा तस्कर महिला को खगडिया में मिली दस वर्ष की सजा


खगड़िया न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अभयकांत झा ने केस नंबर स्पेशल 1/2, 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा तस्करी के मामले में अभियुक्त रेणु देवी को दस वर्ष की सजा के साथ एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाया है। जुर्माना नहीं देने दो वर्ष अधिक सजा काटना पड़ेगा। वह भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना के अभिया गाछी टोला के मक्खन मंडल की पत्‍‌नी है। मक्खन दोनों आंख से अंधा होने के कारण उसे लोग सूरदास के नाम से भी पुकारते हैं।
जानकारी के अनुसार, कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन में उमेशनगर स्टेशन पर 37.150 किलो गांजा के साथ रेणु देवी को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 3 जुलाई 2012 को कटिहार रेल पुलिस सअनि शुभमणि पांडेय के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले में एडीजे प्रथम ने शुक्रवार को सजा सुनाया। जिसमें सरकारी पक्ष से पीपी हरि नंदन प्रसाद और बचाव पक्ष से अधिवक्ता विकास कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया।