नवगछिया व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रजनीश रंजन ने हत्याकांड गवाह को धमकाने के अपराध मे दो लोगों को दो वर्ष की सजा सुनाया। सजा खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी राजेश राय, मुकेश राय को सुनाया गया हैं। तुलसीपुर के ही गोलू कुंवर हत्याकांड मे गवाह सरोज कुवंर को आरोपी अपराधी के माध्यम से धमका रहे थे। हत्याकांड मे गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दिया था। गवाह मृतक के भाई सरोज कुंवर ने इस संबंध मे सनहा खरीक थाना मे दर्ज करवाया था। कुछ दिन के बाद अपराधीयों ने सरोज कुंवर की भी गोली मारकर हत्या कर दिया। न्यायालय ने पीएस 13/11 के तहत मामले की सुनवाई करते हुए धारा 506 भारतीय दंडविधान के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया। दस हजार दस हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड नही देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर सहायक अभियोजन पदाधिकारी रामबदन कुमार चैधरी ने बहस मे हिस्सा लिया।