श्रीपुर गांव में की गयी छापेमारी में घर से बरामद हुआ था अवैध हथियार नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रजनीश रंजन की अदालत ने आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए श्रीपुर के स्व रसिक शर्मा की पत्नी उर्मिला देवी को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा दी है. नवगछिया थाना के वर्ष 1995 के मामले में उर्मिला देवी को न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 वन बी ए / 35 में दोषी पाते हुए एक वर्ष साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अर्थ दंड की राशि न देने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की बात न्यायिक दंडाधिकारी श्री रंजन ने अपने फैसले में कही है. इसी कांड में उर्मिला देवी के पति रसिक शर्मा व दामाद कुर्सेला के घुटर शर्मा भी आरोपित थे, लेकिन न्यायालय की सुनवाई के दौरान दोनों की मृत्यु हो गयी. रसिक शर्मा और घुटर शर्मा कुर्सेला थाना क्षेत्र के डकैती मामले में आरोपित थे. कुर्सेला थाने के तत्कालीन थानेदार मैनेजर सिंह के नेतृत्व में रसिक शर्मा और घूटर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए छह मई 1995 को नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में छापेमारी की गयी, लेकिन दोनों भाग गये. घर की तलाशी में पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्तौल और एक खोखा बरामद किया था. सरकार की ओर से अभियोजन संचालन सहायक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन चौधरी कर रहे थे.
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