बिहार के पुर्व विधान सभा अध्यक्ष सदानन्द सिंह को नवगछिया की एक अदालत ने सोमवार को आरोप मुक्त कर दिया। जिनपर पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था।
पुर्व विधान सभा अध्यक्ष सदानन्द सिंह के इस मामले के वरीय अधिवक्ता रविन्द्र कुमार तिवारी ने मामले की समाप्ति के बाद सोमवार को नवगछिया कोर्ट परिसर में बताया कि वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब सदानन्द सिंह इस क्षेत्र से उम्मीदवार थे, उस समय इन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 तथा 130 के तहत खरीक थाना में कांड संख्या 55/09 में एक मामला दर्ज हुआ था। जिसमें उस समय के सेक्टर पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया था कि मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर इनके द्वारा अपना चुनावी प्रचार कार्यालय खोला गया है।
इस मामले में 6 गवाही के बाद ट्रायल समाप्त होने पर नवगछिया व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रजनीश रंजन की अदालत ने 16 दिसम्बर को सारे आरोपों से मुक्त कर दिया । इस मामले में स्थानीय वरीय अधिवक्ता योगेन्द्र प्रसाद यादव तथा रीता कुमारी के अलावा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मुनेश्वर प्रसाद सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
नवगछिया में इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीतल प्रसाद सिंह, नवगछिया प्रखण्ड अध्यक्ष शोभानन्द झा, गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष निशिथ प्रसाद सिंह, पुर्व अध्यक्ष शंकर सिंह अशोक, युवा नेता कुन्दन कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।