चारा घोटाले में सजा पाए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव
ने अपनी जमानत के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायधीश पी सतशिवम इस याचिका पर 29 नवम्बर को सुनवाई करेंगे। इससे पहले रांची हाईकोर्ट लालू की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। अब लालू की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव देवघर कोषागार से फर्जी ढंग से 97 लाख रुपये, दुमका कोषागार से 3 करोड़ 47 लाख रुपये और डोरंडा कोषागार से कई करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामलों में आरोपी हैं। वह चाईबासा कोषागार से जुड़े एक अन्य मामले में भी आरोपी हैं। सीबीआई अदालत ने 30 सितंबर को प्रसाद तथा 44 अन्य को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया था। तीन अक्टूबर को अदालत ने प्रसाद को पांच साल की सजा सुनायी थी और 25 लाख रूपए का जुर्माना लगाया था।
इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, जदयू के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा सहित अन्य भी एक या कई अन्य मामलों में आरोपी हैं। मिश्र अभी मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।