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नवगछिया : हत्या के मामले में चार को मिली आजीवन कारावास की सजा

नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने बीस साल पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है | जिससे बीस साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला |
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपराध सिद्ध होने के बाद बागेश्वर हत्याकांड के चार अभियुक्तों को 20 वर्ष के बाद आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सोमवार को सुनाई। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश चतुर्थ देवेन्द्र प्रसाद केसरी ने बिहपुर थाना क्षेत्र के अमरी विसनपुर निवासी उजारी मंडल, सिको मंडल, सच्चो मंडल और मनोज मंडल को सजा सुनाई है ।
अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार सिंह के अनुसार घटना 18 सितंबर 1993 के 11 बजे रात की थी। जहां पुराने विवाद को लेकर अमरी विसनपुर निवासी बटेश्वर मंडल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। घटना की प्राथमिकी मृतक की पत्नी लाछो देवी के बयान पर बिहपुर थाने में कांड संख्या 176/93 दर्ज किया गया था । प्राथमिकी में गांव के ही उजारी मंडल, सिको मंडल, सच्चों मंडल और मनोज मंडल को नामजद आरोपी बनाया गया था । जिसमें अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने सत्रवाद संख्या 163 / 95 मामले की सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषी पाया। जिसके तहत अदालत ने धारा 302 / 34 भारतीय दंड विधान के तहत सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा उजारी मंडल को 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही हुई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार सिंह ने बहस मे हिस्सा लिया।