व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत कुमार ने
मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में गुरुवार को खरीक थाना क्षेत्र के अठनीया
निवासी फूलो राय और नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी
कनिक राय के खिलाफ सजा सुनाई।
घटना आठ जून 2004 की है। नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी सीता राम पंडित के दरवाजे पर से ब्लू रंग की सुजूकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। पुलिस ने फूलो राय के घर से उस मोटरसाइकिल बरामद किया था। कनिक राय ने मोटरसाइकिल चोरी कर ससुर फुलो राय के घर रख दी थी। खरीक थाना में घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जीआर 372 04 तहत न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए फूलो राय को एक वर्ष की सजा और कनिक राय को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
कनिक राय के खिलाफ सजा सुनाई।
घटना आठ जून 2004 की है। नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी सीता राम पंडित के दरवाजे पर से ब्लू रंग की सुजूकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। पुलिस ने फूलो राय के घर से उस मोटरसाइकिल बरामद किया था। कनिक राय ने मोटरसाइकिल चोरी कर ससुर फुलो राय के घर रख दी थी। खरीक थाना में घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जीआर 372 04 तहत न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए फूलो राय को एक वर्ष की सजा और कनिक राय को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।