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चार लोगों को मिली तीन माह कारावास की सजा

नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर रंजन की अदालत ने 8 मार्च 2007 की एक घटना के सिलसिले में 20 मई सोमवार को पकरा बासा कदवा निवासी चार लोगों को तीन माह कारावास की सजा
सुनायी है | जिसमें अभियोजन पक्ष से एपीओ के रूप में रामबदन चौधरी ने भाग लिया |

जानकारी के अनुसार  नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत नवगछिया कोसी पार के पकरा बासा कदवा निवासी दिलीप सिंह, अजय सिंह, सुनील सिंह पिता गोरे लाल सिंह तथा गोरे लाल सिंह पिता स्व0 छत्री सिंह को भादवि की धारा 323 में 3 माह, 341 में 1 माह और 447 में 1 माह की सजा सुनायी है | जिसमें सभी सजायें साथ साथ चलेंगी |