नवगछिया व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने 20 मई सोमवार को हत्या के एक मामले में तीन के खिलाफ दोष सिद्ध कर दिया है | इस मामले में सजा को लेकर 31 मई को फैसला सुनाया जाएगा |
जानकारी के अनुसार मामला नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र के लोकमानपुर गाँव निवासी रामदेव मण्डल की जमीन विवाद के दौरान हत्या का है | जिसके तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत ने लोकमानपुर निवासी लालों मण्डल, बूचो मण्डल तथा सूर्य नारायण मण्डल को दोषी करार दिया है |
जानकारी के अनुसार मामला नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र के लोकमानपुर गाँव निवासी रामदेव मण्डल की जमीन विवाद के दौरान हत्या का है | जिसके तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत ने लोकमानपुर निवासी लालों मण्डल, बूचो मण्डल तथा सूर्य नारायण मण्डल को दोषी करार दिया है |