ताजा समाचार :

6/Posts/ticker posts

लापता नवरुणा मामले में बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस

मुज़फ्फरपुर के नवरुणा अपहरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब तलब किया है.
बिहार के मुजफ्फरपुर से बीते साल 18 सितम्बर की रात 12 वर्षीया स्कूली छात्रा नवरुणा का अपहरण कर लिया गया था. अब तक
उसका कहीं पता नहीं चल पाया है.
इस मामले में दिल्ली के कुछ छात्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके समुचित निर्देश का आग्रह किया गया था.
नवरुणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती का कहना है, ''सरकार या पुलिस-प्रशासन को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से ये उम्मीद बढी है कि मेरी बेटी का पता लगाने की कोशिश तेज़ हो सकती है.''
वे कहते हैं, ''वैसे मुज़फ्फरपुर या बिहार के पुलिस-प्रशासन का पिछले साढ़े तीन महीनों में जैसा रवैया रहा है, उससे यही लगता है कि सीबीआई जांच के बिना इस मामले में असली अपराधियों का पकड़ में आना और मेरी बेटी का पता लग पाना मुश्किल है. स्थानीय पुलिस पर से मेरा भरोसा उठता जा रहा है.''

क्या कहती है पुलिस

उधर संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने इस बारे में बीबीसी से कहा, ''सुप्रीम कोर्ट का जैसा निर्देश होगा, उसका अनुपालन करते हुए अब तक इस मामले की जांच-प्रगति का पूरा विवरण सुपुर्द किया जाएगा.''
वे कहते हैं, ''नवरुणा के घर के पास से जो कंकाल मिला था, उसकी फ़ोरेंसिक जांच-रिपोर्ट से यही पता चलता है कि यह कंकाल 13 से 15 साल की लडकी का कंकाल है. इसलिए नवरुणा के पिता का ब्लड-सैम्पल लेकर डीएनए टेस्ट कराना ज़रुरी है लेकिन वो जांच कराने को तैयार नहीं हैं.''
जबकि नवरुणा के पिता कंकाल की फ़ोरेंसिक जांच में घालमेल की आशंका ज़ाहिर करते हुए पहले भी कह चुके हैं कि जो हड्डियां पुलिस ने बरामद की थीं, उनका संबंध उनकी बेटी से होने का कोई तुक ही नहीं था.
पुलिस ने इस मामले का संबंध नवरुणा के पिता और परिजनों द्वारा आवासीय भूखंड की खरीद-बिक्री के विवाद से भी जोड़ा था. इस बाबत तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया.
अब यह मामला फ़िलहाल डीएनए टेस्ट को लेकर नवरुणा के परिजनों और पुलिस के बीच विवाद में फंसा हुआ दिख रहा है.
हाल ही में पुलिस ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में फोरेंसिक जांच रिपोर्ट दिखाकर नवरुणा के पिता का डीएनए टैस्ट कराने का आदेश प्राप्त कर लिया था.
जबकि नवरुणा के पिता ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
मणिकांत ठाकुर, बीबीसी संवाददाता, पटना