बिहार राज्य सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो ने किशनगंज जिले में चाय की खेती के नाम पर सैकड़ों एकड़ भूमि की कथित अवैध बंदोबस्ती के आरोप में वहां के दो तत्कालीन समाहर्ताओ समेत 12 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है।
ब्यूरो ने यह मुकदमा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया है। ब्यूरो ने मामले की दर्ज प्राथमिकी बुधवार को पटना स्थित विशेष न्यायाधीश रवीन्द्र नाथ सिंह की अदालत को सौंप दी। अदालत ने मामले में अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 12 जुलाई 2012 की तिथि निश्चित की है। मामला वर्ष 1997 से 1999 तक बिहार के किशनगंज जिले स्थित दो अंचलों ठाकुरगंज और पोठिया का है।