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पशु तश्करी पर राज्य सरकार ने लगाई रोक

पटना : राज्य सरकार द्वारा पशुओं की तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। पशुओं को राज्य के बाहर भेजने पर रोक लगा दी गई है। पशुओं की तस्करी करते पकड़े जाने पर छह माह का कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। राज्य सरकार द्वारा सभी डीएम एवं एसपी को जुलाई के पहले सप्ताह से पहले पशु तस्करी रोकने की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

प्रदेश में पशुओं के संरक्षण एवं विकास के लिए बकायदा कानून लागू है। पशुओं पर अत्याचार करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अनुमति के बगैर गाय, भैंस, बछड़ा, बछिया, पाड़ा, पाड़ी, भैंसा, सांड़ और बैल को दूसरे राज्य में ले जाने पर भी रोक है। पशु तस्करी करते पकड़े जाने पर छह माह का कारावास और एक हजार रुपये दंड का प्रावधान है। पशु तस्करी रोकने को सीमांचल समेत कई जिलों में चेक पोस्ट भी बने हुए हैं। इसके बावजूद पशुओं की तस्करी की शिकायत मिलती रहती है। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पशुओं की तस्करी रोकने के संबंध में जानकारी मांगी है। सरकार के जवाब पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की और सात जुलाई को विस्तृत जानकारी के साथ उपस्थिति होने का आदेश दिया।