बालिग होने पर ही शादी होती है जायज । इसीलिए हर ग्रामीणों को अपने बच्चे की शादी बालिग होने पर ही करनी चाहिये। बालिग होने से पहले की गयी शादी को न्यायालय सही नहीं मानता। यह जानकारी व्यवहार न्यायालय नवगछिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर रंजन ने ग्रामीणों को दी।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर रंजन रविवार को नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तिनटंगा करारी गाँव स्थित महिपाल राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को जानकारी दे रहे थे। इस दौरान उन्होने शादी विवाह के अलावा जमीन संबंधी वैधानिक नियमों की भी कई प्रकार की जानकारियाँ दी।
इस मौके पर समाज सेवी सह नवगछिया नगर पंचायत के वार्ड पार्षद बिनोद मंडल, अधिवक्ता शशि शेखर सिंह, रविन्द्र मिश्रा, लोक अदालत कर्मी कुमारी तूलिका और शशि कुमार के अलावा मुखिया अखिलेश यादव, प्रमुख प्रतिनिधि विजय कुमार, प्रखंड पशु पालन पदाधिकारी प्रभु नारायण यादव सहित कई प्रमुख लोग मौजूद थे।
