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नवगछिया थानेदार के वेतन से कटेगा 1000 रुपया : नवगछिया कोर्ट


नवगछिया थानेदार के वेतन से 1000 रुपया काट कर सरकारी खजाने में जमा कराने का निर्देश नवगछिया कोर्ट
की एक अदालत ने बुद्धवार को नवगछिया के एसपी को भेजा है। जो एक दहेज अधिनियम और महिला प्रताड़ना के मामले से जुड़ा है।
जानकारी के अनुसार इस मामले में लगभग एक साल से दो अभियुक्त को नवगछिया पुलिस द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जा सका है। जिसकी वजह से मामला अब तक आधर में लटका हुआ है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जितनी बार इस मामले में स्थगन होगा उतनी बार 100 रुपये प्रति स्थगन की दर से थानाप्रभारी को यह चार्ज देना पड़ेगा।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2009 में नगरह जमालपुर टोला की अनीता देवी द्वारा दर्ज कराये गये दहेज प्रताड.ना के एक मामले में आरोपी संजय सिंह और वकील सिंह के विरुद्ध उक्त न्यायालय से गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था. एक वर्ष बीते जाने के बाद भी नवगछिया थाना पुलिस अब तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पायी है. न्यायालय से नवगछिया थानाध्यक्ष को कारण पृच्छा भी भेजा था, लेकिन नवगछिया थानाध्यक्ष न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय के अनुसार एक वर्ष में इस मामले में दस जिरह के लिए दस तिथि मुकर्रर की गयी, लेकिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने और न्यायालय में उनके सदेह उपस्थित नहीं होने के कारण अदालती कार्रवाई जस की तस रही. अनिता के पति संजय सिंह और वकील सिंह अब तक फरार हैं.