बिहार की राज्य सरकार (खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग) ने छोटे
सिलेंडरों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता
संरक्षण विभाग के मंत्री श्याम रजक ने कहा कि अब ढाई व पांच किलो के
सिलेंडर नहीं बिकेंगे। ऐसा हुआ, तो रोकथाम के तमाम जिम्मेदार पक्ष कसूरवार माने जाएंगे। उन्होंने आबादी वाले क्षेत्रों से गैस गोदाम हटाने के भी निर्देश दिए हैं।
मंत्री शुक्रवार को तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी बैठक में उन्होंने उक्त निर्देश दिए। बोले-दुकानों पर छोटे सिलेंडर पाए जाने की स्थिति में आसपास की गैस एजेंसियों को भी कसूरवार ठहराया जाएगा।
बैठक में तेल कंपनी के अधिकारियों ने राज्य के दो हजार उपभोक्ताओं को पांच किलोग्राम क्षमता के लगभग तीन हजार सिलेंडरों की आपूर्ति किये जाने की जानकारी दी। मंत्री को बताया गया कि इनमें से ज्यादातर उपभोक्ता इनमें गैस की रीफिलिंग नहीं करा रहे हैं। मंत्री ने इन सिलेंडरों को उपभोक्ताओं से तत्काल वापस लिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी दुकान से छोटे सिलेंडर बरामद किए जाते हैं तो इसके लिए नजदीकी गैस एजेंसी को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित इलाके के थानेदार तथा विभाग के लोग भी जिम्मेदार माने जाएंगे।
रजक ने अपर समाहर्ता को छोटे गैस सिलेंडरों के खिलाफ तत्काल अभियान चलाए जाने को कहा है। आबादी वाले इलाकों में गैस गोदामों को सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए रजक ने इन्हें जल्दी से जल्दी शहर से बाहर ले जाए जाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने राज्य के चालीस लाख उपभोक्ताओं को समय पर घरेलू गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। तेल कंपनी ने उपभोक्ताओं के साथ बैकलाग की समस्या न आने देने का भरोसा दिलाया। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे।
सिलेंडर नहीं बिकेंगे। ऐसा हुआ, तो रोकथाम के तमाम जिम्मेदार पक्ष कसूरवार माने जाएंगे। उन्होंने आबादी वाले क्षेत्रों से गैस गोदाम हटाने के भी निर्देश दिए हैं।
मंत्री शुक्रवार को तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी बैठक में उन्होंने उक्त निर्देश दिए। बोले-दुकानों पर छोटे सिलेंडर पाए जाने की स्थिति में आसपास की गैस एजेंसियों को भी कसूरवार ठहराया जाएगा।
बैठक में तेल कंपनी के अधिकारियों ने राज्य के दो हजार उपभोक्ताओं को पांच किलोग्राम क्षमता के लगभग तीन हजार सिलेंडरों की आपूर्ति किये जाने की जानकारी दी। मंत्री को बताया गया कि इनमें से ज्यादातर उपभोक्ता इनमें गैस की रीफिलिंग नहीं करा रहे हैं। मंत्री ने इन सिलेंडरों को उपभोक्ताओं से तत्काल वापस लिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी दुकान से छोटे सिलेंडर बरामद किए जाते हैं तो इसके लिए नजदीकी गैस एजेंसी को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित इलाके के थानेदार तथा विभाग के लोग भी जिम्मेदार माने जाएंगे।
रजक ने अपर समाहर्ता को छोटे गैस सिलेंडरों के खिलाफ तत्काल अभियान चलाए जाने को कहा है। आबादी वाले इलाकों में गैस गोदामों को सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए रजक ने इन्हें जल्दी से जल्दी शहर से बाहर ले जाए जाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने राज्य के चालीस लाख उपभोक्ताओं को समय पर घरेलू गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। तेल कंपनी ने उपभोक्ताओं के साथ बैकलाग की समस्या न आने देने का भरोसा दिलाया। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे।
