नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने शनिवार को अवैध हथियार रखने के जुर्म में एक व्यक्ति को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है |
जानकारी के अनुसार नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के सतियारा ग्राम निवासी बिलास यादव को अवर निरीक्षक केपी सिंह ने आग्नेयास्त्र व गोली के साथ गिरफ्तार किया था | इसी मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल कारावासकी सजा के साथ साथ दो हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है | जिसमें अर्थ दंड नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा मिलेगी |
जानकारी के अनुसार नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के सतियारा ग्राम निवासी बिलास यादव को अवर निरीक्षक केपी सिंह ने आग्नेयास्त्र व गोली के साथ गिरफ्तार किया था | इसी मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल कारावासकी सजा के साथ साथ दो हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है | जिसमें अर्थ दंड नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा मिलेगी |
