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भागलपुर न्यायालय कांड में छह पुलिस अफसरों को सजा

भागलपुर के चर्चित न्यायालय कांड में छह पुलिस अफसरों को दोषी पाते हुए गुरुवार को सजा सुनाई गई । 15 साल बाद इस मामले के फैसले के तहत तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश तीन एसएन सिंह की अदालत ने छह अफसरों को पांच धाराओं में सजा सुनाई गई है।

एक धारा में आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। शेष धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है। 15 साल पुराने इस मामले का नौ साल से अदालत में ट्रायल चल रहा था। जिन आरोपियों को मुकदमे में सजा सुनाई गई उनमें कुछ अफसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो कुछ अभी सेवा में हैं।
गुरुवार को सजा सुनाने के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष की ओर से जमकर जिरह की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से एपीपी मुक्ति प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पन्ना प्रसाद सिंह, मदन मोहन झा, एसएस अवस्थी, संतोष कुमार आदि ने भाग लिया।
इन धाराओं में हुई सजा
-धारा - 452 में तीन साल की सजा एवं एक हजार का जुर्माना, धारा - 323 में एक साल की सजा, धारा - 147 में दो साल की सजा, धारा - 353 में दो साल की सजा, धारा - 427 में एक साल की सजा | सभी सजा साथ साथ चलेंगी | अपील के लिए सभी अभियुक्तों को न्यायालय से जमानत मिल गयी |
मामला 18 नवंबर 1997 का है | जब तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डीएन बरई की अदालत में घुस कर पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गयी थी | जिसमें न्यायाधीश से दुर्व्यवहार तक किया था | अधिवक्ताओं से मारपीट किया था | तोडफोड भी किया था | 
मामला 18 नवंबर 1997 का है। तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डीएन बरई की अदालत में घुसकर पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी। न्यायाधीश से दु‌र्व्यवहार तक किया गया था। यही नहीं, पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ताओं के साथ भी मारपीट की थी। इस दौरान तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया था। मारपीट की घटना में सुभाषचंद्र पांडे, मुकंद मुरारी दास, मुकेश कुमार सिंह, रतन कुमार मिश्रा, व रमेश चौधरी सहित दो दर्जन से अधिक अधिवक्ता जख्मी हुए थे। - See more at: http://www.jagran.com/bihar/bhagalpur-10175245.html#sthash.iNUYFtC6.dpuf
अपील के लिए सभी अभियुक्तों को अदालत से जमानत मिल गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। - See more at: http://www.jagran.com/bihar/bhagalpur-10175245.html#sthash.iNUYFtC6.dpuf
एपीपी मुक्ति प्रसाद सिंह ने बताया कि 307 का साक्ष्य नहीं मिला है। जख्म प्रतिवेदन के अभाव में इस धारा को मुकदमे से हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि अपील के लिए सभी अभियुक्तों को अदालत से जमानत मिल गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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इन धाराओं में हुई सजा -
धारा - 452 में तीन साल की सजा एवं एक हजार का जुर्माना
धारा - 323 में एक साल की सजा
धारा - 147 में दो साल की सजा
धारा - 353 में दो साल की सजा
धारा - 427 में एक साल की सजा
- See more at: http://www.jagran.com/bihar/bhagalpur-10175245.html#sthash.iNUYFtC6.dpuf धाराओं में हुई सजा -
धारा - 452 में तीन साल की सजा एवं एक हजार का जुर्माना
धारा - 323 में एक साल की सजा
धारा - 147 में दो साल की सजा
धारा - 353 में दो साल की सजा
धारा - 427 में एक साल की सजा
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इन धाराओं में हुई सजा -
धारा - 452 में तीन साल की सजा एवं एक हजार का जुर्माना
धारा - 323 में एक साल की सजा
धारा - 147 में दो साल की सजा
धारा - 353 में दो साल की सजा
धारा - 427 में एक साल की सजा
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एपीपी मुक्ति प्रसाद सिंह ने बताया कि 307 का साक्ष्य नहीं मिला है। जख्म प्रतिवेदन के अभाव में इस धारा को मुकदमे से हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि अपील के लिए सभी अभियुक्तों को अदालत से जमानत मिल गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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इन पुलिस अफसरों को हुई सजा
1. पी के सिंह, तत्कालीन कजरैली थानाध्यक्ष
2. शशिलता, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर
3. केडी चौधरी, तत्कालीन कोतवाली थानाध्यक्ष
4. के एन सिंह, तत्कालीन एससीएटी थानाध्यक्ष
5. चक्रधर झा, तत्कालीन दरोगा
6. रंजीत पांडेय, तत्कालीन सार्जेट मेजर
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क्या था मामला
मामला 18 नवंबर 1997 का है। तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डीएन बरई की अदालत में घुसकर पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी। न्यायाधीश से दु‌र्व्यवहार तक किया गया था। यही नहीं, पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ताओं के साथ भी मारपीट की थी। इस दौरान तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया था। मारपीट की घटना में सुभाषचंद्र पांडे, मुकंद मुरारी दास, मुकेश कुमार सिंह, रतन कुमार मिश्रा, व रमेश चौधरी सहित दो दर्जन से अधिक अधिवक्ता जख्मी हुए थे।
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