बिहार के सीएम नीतीश
कुमार को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाए जाने की मांग करने वाली याचिका
पर सुनवाई करते हुए सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत दी है।
कोर्ट ने नीतीश कुमार और जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी के खिलाफ हाई कोर्ट
में दिए गए बयान को अपने कोर्ट में मंगाने की याचिका को याचिका को खारिज
कर दिया है।
सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज पी.के. सिंह ने चारा घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट से नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के खिलाफ दिए गए उमेश सिंह के बयान को अपने अदालत में मंगाने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई में प्रार्थी की ओर से उमेश सिंह के बयान को अदालत में मंगाने के लिए याचिका
दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस बयान में उमेश सिंह ने चारा घोटाले में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को भी दोषी बताया था ।
नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को चारा घोटाले में आरोपी बनाए जाने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी और इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 22 नवंबर को होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के एक हिस्से पर सीबीआई कोर्ट में अंतिम बहस शुरू हो गई है। इस मामले में लालू प्रसाद के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा, बी.एन. शर्मा और आर.के. राणा समेत 45 आरोपी हैं।
सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज पी.के. सिंह ने चारा घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट से नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के खिलाफ दिए गए उमेश सिंह के बयान को अपने अदालत में मंगाने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई में प्रार्थी की ओर से उमेश सिंह के बयान को अदालत में मंगाने के लिए याचिका
दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस बयान में उमेश सिंह ने चारा घोटाले में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को भी दोषी बताया था ।
नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को चारा घोटाले में आरोपी बनाए जाने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी और इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 22 नवंबर को होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के एक हिस्से पर सीबीआई कोर्ट में अंतिम बहस शुरू हो गई है। इस मामले में लालू प्रसाद के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा, बी.एन. शर्मा और आर.के. राणा समेत 45 आरोपी हैं।
