सड़क पर गाड़ी लगा कारोबार करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है।
पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को पटना के ट्रैफिक एसपी को मीठापुर- खगौल के
बीच ट्रक लगाकर सब्जी बेचने वालों के खिलाफ बिहार पुलिस एक्ट 2007 के तहत
कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पुलिस एक्ट के तहत पुलिस के अधिकार को बताया भी। कोर्ट ने कहा-धारा 69 के अनुसार ऐसे लोगों के खिलाफ दस हजार रुपये का जुर्माना भी
लग सकता है। इनको जेल भी भेजा जाना चाहिए।
न्यायाधीश टी.मीना कुमारी एवं न्यायाधीश चक्रधारी शराण सिंह की खंडपीठ ने डॉ.विद्यानंद कुंवर की लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। कोर्ट का कहना था कि किसी को भी ट्रैफिक जाम करने का अधिकार नहीं है। इससे हजारों लोग प्रभावित होते हैं। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि मीठापुर-खगौल रोड पर सब्जी का कारोबार होता है। ट्रकों को सड़क के किनारे लगा कर खरीद-बिक्री की जाती है।
कोर्ट ने पुलिस एक्ट के तहत पुलिस के अधिकार को बताया भी। कोर्ट ने कहा-धारा 69 के अनुसार ऐसे लोगों के खिलाफ दस हजार रुपये का जुर्माना भी
लग सकता है। इनको जेल भी भेजा जाना चाहिए।
न्यायाधीश टी.मीना कुमारी एवं न्यायाधीश चक्रधारी शराण सिंह की खंडपीठ ने डॉ.विद्यानंद कुंवर की लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। कोर्ट का कहना था कि किसी को भी ट्रैफिक जाम करने का अधिकार नहीं है। इससे हजारों लोग प्रभावित होते हैं। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि मीठापुर-खगौल रोड पर सब्जी का कारोबार होता है। ट्रकों को सड़क के किनारे लगा कर खरीद-बिक्री की जाती है।
