नवगछिया की एक अदालत ने २७ अप्रैल को तीन लोगों को सजा सुनायी। जिसमें से दो व्यक्ति अमन कुमार झा और सुमन कुमार झा को धारा ३४१ में एक माह और धारा ३२३ तथा ४४७ में दो माह की सजा के साथ दो सौ रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनायी है। वहीँ इसी मामले में कपिल देव पोद्दार को धरा ३४१, ३२४, ४४७ में दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा और दो हजार का अर्थ दंड की सजा सुनायी है। घटना दिनांक १०/३/२००३ की है। जिसमें एकविवादकेतहत मस्जिद रोड निवासी बाबर खान पर तेज़ाब फेंकने की घटना हुयी थी। जिससे बाबर खान का चेहरा जल गया था। इस मामले में यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बी शुक्ला की अदालत ने सुनायी । जिसमें प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने अभियोजन पक्ष से तथा सफाई पक्ष से राजेन्द्र राय ने भाग लिया।