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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की दी जानकारी

विधिक जागरूकता शिविर के तहत रविवार को नवगछिया स्थित अमर शहीद मंुशी पुस्तकालय के प्रागंण में मौजूद लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी गई। इस मौके पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी गिरिजानंदन प्रसाद आजाद ने उपभोक्ता वस्तु एवं सेवा में त्रुटि संबंधित अधिकारों की जानकारी देते हुए परिवहन, रेलवे, वायुयान, यात्रा, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, शिक्षा चिकित्सा सेवा में त्रुटि होने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में परिवाद लाए जाने के प्रावधानों को चिहिन्त किया। मौके पर अधिवक्ता विवेकानंद केशरी, कैलाश यादव, दिपेन्द्र सिन्हा ने ग्राहकों के कानूनी अधिकार की जानकारी दी। जहां डा. सुशील कुमार, शशि प्रसाद गुप्ता, अजीत पांडेय, विजय पांडेय, दयानंद प्रसाद, धीरज कुमार, योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता टाइगर सहित कई प्रमुख लोगों की मौजूदगी देखी गई।