राज्य में जाति गणना पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई पूरी, फैसला आएगा आज
नव-बिहार समाचार, पटना। बिहार में राज्य सरकार द्वारा करायी जा रही जाति गणना को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गयी। पटना हाइकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब गुरुवार को अंतरिम आदेश पारित किया जायेगा। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने अखिलेश कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर एक साथ सुनवाई पूरी की। संभावना है कि गुरुवार को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे अंतरिम आदेश हाइकोर्ट द्वारा सुनाया जायेगा। गौरतलब है कि इसके पहले मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई थी, जो अधूरी रही थी।
इससे पहले हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि उन लोगों ने अपनी बहस कल ही पूरी कर ली है। अब राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना है तथा यह बताना है कि जाति गणना किस प्रकार सही है।
कोर्ट ने सरकार से पूछे तीन सवाल
1. जातियों के आधार पर गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है?
2. यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं?
3. निजता का उल्लंघन होगा क्या?
राज्य सरकार ने बताया
सरकार को अपनी जनता के बारे में जानकारी के लिए सर्वे का अधिकार।
जन कल्याण की योजनाएं बनाने और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए यह सर्वे।
जाति गणना से कोई गोपनीयता भंग नहीं होगी।