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नगरपालिका चुनाव में आरक्षण पर रोक के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर, 19 को होगी सुनवाई

नगरपालिका चुनाव में आरक्षण पर रोक के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर, 19 को होगी सुनवाई
NBS NEWS, PATNA: नगरपालिका चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर फिलहाल पटना से आ रही है। जहां नगरपालिका चुनाव में अतिपिछड़ा आरक्षण पर लगी रोक के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किया है। इस पुनर्विचार याचिका पर 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 

गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव को स्थगित कर दिया है। नगरपालिका चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने गलत करार दिया था। जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करने की बात कही थी। लेकिन, 17 अक्टूबर को राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में आरक्षण पर रोक के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। 

बताते चलें कि पिछले महीने बिहार में नगरपालिका चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी निर्वाचन विभाग द्वारा कर दिया गया। दो चरण में चुनाव कराये जाने की घोषणा हुई। 10 अक्टूबर को पहला चरण और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण में चुनाव होना था। मतदान की तिथि फाइनल होने के बाद प्रत्याशी नामांकन में जुट गये। 

वहीं नामांकन के बाद प्रत्याशी अपने-अपने इलाके में सक्रिय हो गये और चुनाव प्रचार भी करने लगे। मतदान का सिम्बल मिलने के बाद प्रत्याशियों ने पंप्लेट, बैनर और पोस्टर भी छपवा लिये। लेकिन अचानक कोर्ट के एक फैसले ने इनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। दरअसल कुछ प्रत्याशी आरक्षण का मामला लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गये थे। जहां से मामला पटना हाईकोर्ट आ गया था। 

एक साथ कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और आरक्षण के मामले को आधार बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर चुनाव कराने की मांग की। पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नगरपालिका चुनाव को स्थगित करने का निर्देश दिया। जिसके बाद निर्वाचन विभाग ने इस चुनाव को स्थगित कर दिया था।