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हत्याकांड के दो अभियुक्तों को नवगछिया की एक अदालत में दी आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार अर्थदंड की सजा

हत्याकांड के दो अभियुक्तों को नवगछिया की एक अदालत में दी आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार अर्थदंड की सजा 
नवगछिया। व्यवहार न्यायालय नवगछिया स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नरेंद्र पाल सिंह की अदालत ने सोमवार को गोसाई गांव निवासी रमेश कुमार झा हत्याकांड के नामजद अभियुक्त गांव के ही गोपाल ठाकुर और शिव ठाकुर को आजीवन कारावास तथा 50- 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

 इस मामले के लोक अभियोजन पदाधिकारी लालमोहन मंडल ने बताया कि घटना 20 अगस्त 1993 की है। जहां रास्ते में एक गड्ढे को लेकर विवाद हो गया और मारपीट हो गई। जिसमें गंभीर रूप से घायल रमेश कुमार झा की इलाज के दौरान पटना में मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के भाई धनंजय कुमार झा ने गोपालपुर थाना में कांड संख्या 152/93 दर्ज कराया था।