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भागलपुर: पटाखा बिक्री एवं भंडारण को एसडीओ देंगे अस्थायी लाइसेंस

नव-बिहार न्यूज नेटवर्क (NNN), भागलपुर : जिले के अब तीनों एसडीओ पटाखों की बिक्री व भंडारण के लिए विभिन्न शर्तों के साथ अस्थाई लाइसेंस दे सकेंगे। डीएम ने
सभी एसडीओ को अपने-अपने क्षेत्र के लिए पटाखे की दुकानों को अस्थाई अनुज्ञप्ति देने के लिए यह अधिकार दिया है। यह व्यवस्था दीपावली को देखते हुए की गई है। पटाखा दुकानदारों के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।
ज्ञात हो कि दो दिन पहले ही सभी पटाखा दुकानदारों को निर्देश दिया गया था कि उनके द्वारा बिक्री व भंडारण नहीं किया जा सकेगा। बिक्री पर रोक एसडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। अब दुकानदार एसडीओ के यहां आवश्यक प्रक्रिया के तहत आवेदन देंगे।
अस्थाई लाइसेंस के लिए ये हैं निर्धारित शर्तें---
-पटाखा रखने का स्थान अज्वलनशील पदार्थ से बना हो, जहां अनाधिकृत व्यक्ति की पहुंच नहीं हो।
-पटाखा रखने का स्थान एवं विक्रय स्थल एक दूसरे से तीन मीटर की दृरी तथा संरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर हो।
-विक्रय स्थल एवं संरक्षित स्थल आमने-सामने न हो।
-तेल से जलता हुआ लैम्प, गैस लैम्प अथवा खुली रोशनी पटाखा स्थल से सुरक्षा के दृष्टिकोण से शेड से दूर हो। पटाखा स्थल में यदि बिजली की रोशनी का प्रयोग होता है तो भवन के दीवाल या छत में फिक्स किया हो। झुलता हुआ बिजली का तार कदापि प्रयोग में नहीं लाना है। प्रत्येक दुकान के लिए स्वीच अलग-अलग दीवाल पर फिक्स रहेगा और उसका मास्टर स्वीच कतारबद्ध रहेगा।
-पटाखा की प्रदर्शनी स्थल शेड से 50 मीटर के अंदर नहीं रहेगा।
-एक कलस्टर में 50 दुकानों से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।
-अस्थाई अनुज्ञप्ति के लिए पांच सौ रुपये का चालान जमा करना होगा।