पटना : बिहार की एनडीए सरकार को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. हाईकोर्ट ने राजद की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. एसआर बोम्मई की दलील को कोर्ट ने नहीं माना. इस फैसले से नीतीश सरकार को बड़ी जीत मिली है.
सोमवार को एनडीए सरकार के गठन के फैसले को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय के खंडपीठ ने सरोज यादव एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. कोर्ट ने इस संवैधानिक प्रक्रिया को सही माना तथा साथ ही राज्यपाल के निर्देश को सही ठहराया. कोर्ट ने विपक्ष की दलील को नहीं माना.