नवगछिया पुलिस ने अपराधिक इतिहास वाले दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार, दोनों हैं सगे भाई
नवगछिया। पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत आदर्श थाना नवगछिया की पुलिस ने हत्या का प्रयास एवं आर्म्स एक्ट कांड के 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। इनके विरूद्ध हत्या एवं आर्म्स एक्ट कांड में पूर्व का अपराधिक इतिहास रहा है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए नवगछिया एसपी पूरण कुमार झा ने बताया है कि दिनांक 29.06.24 को वादी मो० कमरान आलम पे०-मो० गुलजार सा०-उजानी थाना-नवगछिया जिला-भागलपुर के साथ मारपीट एवं जान मारने के नियत से फायरिंग करने के आरोप में नवगछिया थाना काड सं0 214/24 दिनांक-29.06.24 धारा-147/148/149/452/307 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1. मो० मोनू 2. सोनू आलम दोनों पे०- सद्दाम सा० उजानी थाना नवगछिया जिला भागलपुर एवं अन्य के विरूद्ध कांड दर्ज किया गया था।
उपरोक्त कांड अनुसंधान के क्रम में दिनांक 02.09.24 को तकनीकी एव मानवीय अनुसंधान के दौरान घटना में संलिप्त अभियुक्त 1. मो० मोनू और 2. सोनू आलम दोनों पे० सद्दाम सा०-उजानी थाना-नवगछिया जिला-भागलपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। साथ ही कांड में संलिप्त अन्य वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध छापामारी जारी है।
इसके साथ ही एसपी ने यह भी बताया है कि मो० सोनू उर्फ सोनू आलम का अपराधिक इतिहास भी रहा है, जो इस प्रकार है:-
1. नवगछिया कांड सं0-432/21 दिनांक 17.12.21 धारा 302/ 307/ 120 (बी०) भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट ।
2. नवगछिया थाना कांड सं0-388/22 दिनांक 10.12.22 धारा 302/120बी0/ 34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट ।
3. नवगछिया थाना कांड सं0-23/23 दिनांक 07.02.23 धारा 25 (1-बी) ए / 26/35 आर्म्स एक्ट।
4. नवगछिया थाना कांड सं0-214/24 दिनांक 29.06.24 धारा 147/ 148/ 149/ 452/ 307 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।
5. ढोलबज्जा थाना कांड सं0-28/21 दिनांक 11.04.21 धारा 413/ 414/ 420/ 467/ 465/ 471/ 34 भा०द०वि०।
6. कोढा कटिहार थाना कांड सं0-191/21 दिनांक 22.04.21 धारा 457/ 380/ 452/ 411/ 34 भा०द०वि० ।
वहीं मो० मोनू उर्फ अमन का अपराधिक इतिहास इस प्रकार है:-
1. नवगछिया थाना कांड सं0-210/24 दिनांक 28.06.24 धारा 341/ 323/ 379/ 427/ 506/ 34 भा०द०वि० ।
2. नवगछिया थाना कांड सं0 214/24 दिनांक 29.06.24 धारा 147/ 148/ 149/ 452/ 307 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट ।
3. ढोलबज्जा थाना कांड सं0-28/21 दिनांक 11.04.21धारा 413/ 414/ 420/ 467/ 465/ 471/ 34 भा०द०वि० ।